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Viklang Pension Yojana Bihar 2025: विकलांगों को ₹1000 मासिक पेंशन, ऐसे करें आवेदन

Viklang Pension Yojana Bihar 2025: बिहार में विकलांगों को हर महीने ₹1000 की पेंशन, आवेदन प्रक्रिया शुरू

बिहार सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सहयोग देने हेतु चलाई जा रही विकलांग पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत बिहार के वे नागरिक जो शारीरिक या मानसिक रूप से 40% या उससे अधिक दिव्यांगता से पीड़ित हैं, उन्हें हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2025 में इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे पात्र व्यक्ति घर बैठे ही फॉर्म भरकर पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।


🔹 विकलांग पेंशन योजना बिहार 2025 का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगजनों को जीवन यापन के लिए नियमित वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पेंशन के माध्यम से दिव्यांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने की दिशा में यह एक सशक्त कदम है।


🔹 योजना की मुख्य विशेषताएं

विशेषता विवरण
योजना का नाम विकलांग पेंशन योजना, बिहार 2025
संचालक विभाग सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार
लाभार्थी बिहार राज्य के दिव्यांग नागरिक
मासिक पेंशन राशि ₹1000 प्रति माह
भुगतान माध्यम DBT (Direct Benefit Transfer)
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन
पोर्टल serviceonline.bihar.gov.in

🔹 पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

  1. आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए
  2. दिव्यांगता कम से कम 40% होनी चाहिए (मान्य मेडिकल प्रमाणपत्र आवश्यक)
  3. आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
  4. आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना (जैसे वृद्धावस्था, विधवा) से लाभान्वित न हो
  5. परिवार की वार्षिक आय ₹60,000 से अधिक न हो

🔹 आवश्यक दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड
  2. विकलांगता प्रमाणपत्र (Medical Board द्वारा निर्गत)
  3. निवास प्रमाणपत्र (बिहार राज्य का)
  4. पासपोर्ट साइज फोटो
  5. बैंक पासबुक की कॉपी (DBT के लिए)
  6. मोबाइल नंबर
  7. आय प्रमाणपत्र (BLO या CO से निर्गत)

🔹 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step)

बिहार सरकार की सेवा प्लस पोर्टल (serviceonline.bihar.gov.in) के माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

चरण 1: पोर्टल पर जाएं

वेबसाइट खोलें – https://serviceonline.bihar.gov.in

चरण 2: नया पंजीकरण करें

अगर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ‘Register Yourself’ पर क्लिक करके नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और OTP से नया अकाउंट बनाएं।

चरण 3: लॉगिन करें

ID और पासवर्ड से पोर्टल में लॉगिन करें।

चरण 4: ‘विकलांग पेंशन योजना’ सेवा चुनें

सेवा सूची से “दिव्यांगजन पेंशन हेतु आवेदन” या “Social Security Pension Scheme for PwDs” पर क्लिक करें।

चरण 5: आवेदन फॉर्म भरें

  • नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग, दिव्यांगता की जानकारी आदि भरें
  • बैंक खाते की जानकारी दें
  • मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें

चरण 6: दस्तावेज़ अपलोड करें

  • स्कैन कॉपी में सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (PDF या JPG फॉर्मेट)

चरण 7: फॉर्म सबमिट करें

  • अंतिम रूप से फॉर्म सबमिट करें
  • एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड करें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें

🔹 आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?

  1. पोर्टल पर जाएं – https://serviceonline.bihar.gov.in
  2. “Track Application Status” पर क्लिक करें
  3. आवेदन संख्या डालें
  4. आपकी आवेदन स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी

🔹 पेंशन कब और कैसे मिलेगी?

यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो हर महीने ₹1000 की राशि आपके बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। सामान्यतः आवेदन स्वीकृति के 30 से 45 दिनों के अंदर पहली किस्त जारी हो जाती है।


🔹 योजना के लाभ

  • आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगजनों को प्रतिमाह ₹1000
  • बिना किसी बिचौलिए के, सीधा लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर
  • पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल प्रक्रिया
  • एक बार आवेदन करने पर स्थायी पेंशन पात्रता (मृत्यु या अयोग्यता तक)
  • महिला व वृद्ध दिव्यांगजनों को प्राथमिकता

🔹 योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)

Q1. क्या ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र हैं?
हां, बिहार के सभी जिलों के नागरिक, चाहे वे शहरी हों या ग्रामीण, आवेदन कर सकते हैं।

Q2. अगर किसी के पास डिजिटल दिव्यांग प्रमाणपत्र नहीं है तो क्या करे?
आप अपने जिला अस्पताल या सिविल सर्जन कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं और मेडिकल बोर्ड से प्रमाणपत्र बनवा सकते हैं।

Q3. अगर पहले से कोई पेंशन मिल रही हो तो क्या विकलांग पेंशन मिल सकती है?
नहीं, एक व्यक्ति एक ही राज्य पेंशन योजना का लाभ ले सकता है।

Q4. पेंशन मिलने में देरी हो तो कहां शिकायत करें?
आप जिला समाज कल्याण पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।


 निष्कर्ष

Viklang Pension Yojana Bihar 2025 बिहार सरकार की एक संवेदनशील और दूरदर्शी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के दिव्यांगजनों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। अगर आप पात्र हैं, तो घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं

KRISHNA YADAV मैं "देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद के जन्म भूमि " SIWAN का रहने वाला हूँ और मेरी पहचान एक डिजिटल क्रिएटर, ब्लॉगर, और यूट्यूबर के रूप में है। मैं पिछले 4 वर्षों से लगातार Education से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराते आ रहा हूँ। मेरा मकसद है कि हर व्यक्ति को डिजिटल जानकारी और संसाधनों का लाभ मिल सकें, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। मैंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी योजनाओं, शिक्षा, नौकरियों, और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने राज्य और देश के विकास में इस छोटे से योगदान के माध्यम से मदद कर पा रहा हूँ।

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